काठमांडू। गृह मंत्रालय ने सरकार को नि:शुल्क उपचार पोर्टल (संचालन और प्रबंधन) की कार्य प्रक्रिया की स्थिति की निगरानी करने और इसे लागू नहीं करने वाले निकायों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
गृह मंत्रालय ने सभी जिला प्रशासन कार्यालयों को एक परिपत्र जारी करते हुए उनसे कहा है कि वे इस बात की निगरानी करें कि क्या सरकार ने कार्य प्रक्रिया में उल्लिखित छूट और रियायत दी है या नहीं और छूट तुरंत देने की व्यवस्था करें।
निर्धन, असहाय और असहाय नागरिकों के लिए अस्पताल द्वारा निर्धारित किए जाने वाले कुल बिस्तरों के 10 प्रतिशत की मुफ्त उपचार सेवा को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए कार्य प्रक्रिया जारी की गई थी। कार्य प्रक्रिया के अनुसार, लक्षित समूह के लोगों को सरकारी, गैर-सरकारी, निजी, सहकारी और गैर-लाभकारी अस्पतालों से स्वास्थ्य उपचार प्राप्त करते समय रियायतें और रियायतें नहीं मिल पाई हैं।
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