काठमांडू। शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्थानीय स्तरों को कानून के खिलाफ लिए गए प्रवेश शुल्क और अन्य शुल्क को वापस करने का निर्देश दिया है।
मंत्रालय ने सरकार से नए शैक्षणिक सत्र से पहले छात्रों का नामांकन नहीं करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए भी कहा है। मंत्रालय के प्रवक्ता शिव कुमार सापकोटा ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चेतावनी दी है कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद ही छात्रों के नामांकन की व्यवस्था की जाएगी और शुल्क मानक के अनुसार शुल्क नहीं लिया जाएगा।
मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी है कि पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना और शैक्षणिक सत्र से पहले छात्रों को प्रवेश देना दंडनीय होगा।
नया शैक्षणिक सत्र 29 अप्रैल से शुरू हो रहा है।
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