काठमांडू। चुनाव आयोग ने प्रतिनिधि सभा के चुनाव प्रचार में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों से चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल नहीं करने का आग्रह किया है।
चुनाव आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों, रैलियों और इस तरह की अन्य गतिविधियों में अपने राष्ट्रीय ध्वज या चुनाव चिह्न को ले जाने में बच्चों का इस्तेमाल न करें।
एनएचआरसी ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेने और स्कूल के समय के दौरान स्कूलों के पास चुनावी गतिविधियों का आयोजन करके शैक्षिक गतिविधियों को बाधित करने का भी आग्रह किया है।
चुनाव आचार संहिता 2082 के खंड 13 (1) (टी) में कहा गया है कि बच्चों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार, जन सभाओं और जुलूसों में नहीं किया जाना चाहिए।
चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 1 लाख रुपये तक के जुर्माने या उम्मीदवारी रद्द करने का भी प्रावधान किया है।
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