काठमांडू। राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ‘सरकारी पदाधिकारियों को पद से हटाने पर विशेष प्रावधान अध्यादेश-2083’ जारी किया।
प्रधानमंत्री बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार विभिन्न अधिनियमों और संरचनाओं के तहत नियुक्त किए गए कुल 1,594 राजनीतिक नियुक्तियों को उनके पदों से मुक्त कर देगी।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) ने अपने कार्यकारी निदेशक सहित 6 पदाधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया है। इसी तरह काठमांडू घाटी विकास प्राधिकरण के 4, नेपाल जल आपूर्ति निगम के 6 पद और नगर विकास निधि के 6 पद भी खाली हैं।
इसी तरह प्रेस परिषद अधिनियम-2048 के तहत नामित अध्यक्ष एवं सदस्यों सहित 10 सदस्यों तथा श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, 2051 के तहत नियुक्त छह सदस्यों को पदमुक्त कर दिया गया है।
इस सूची में सार्वजनिक खरीद समीक्षा समिति के 3 अधिकारी, प्रतिस्पर्धा संवर्धन और बाजार संरक्षण अधिनियम के तहत 6 और औद्योगिक व्यवसाय विकास अकादमी के 5 अधिकारी भी शामिल हैं।
सरकार ने विद्युत नियामक आयोग के 10 अधिकारियों और नेपाल रेलवे के प्रशासक को कार्यमुक्त कर दिया है।
बालेन सरकार ने वित्तीय और नियामक निकायों पर एक बड़ा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ भी किया है। कर्मचारी भविष्य निधि के 8 और नागरिक निवेश न्यास के 3 पदाधिकारियों के पद छीन लिए गए हैं। सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ नेपाल (आईसीएएन) के 15 पदाधिकारियों, नेपाल के प्रतिभूति बोर्ड में से एक और डिपॉजिट एंड क्रेडिट सिक्योरिटीज फंड के तीन पदाधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया है।
अध्यादेश ने सहकारी और निवेश क्षेत्रों के शीर्ष अधिकारियों को भी नहीं बख्शा है। संकटग्रस्त सहकारी क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले सहकारी अधिनियम के तहत नियुक्त 8 पदाधिकारियों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी और निवेश बोर्ड के 4 पदाधिकारियों को उनके पदों से मुक्त कर दिया गया है।
इसी तरह विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के 1 पदाधिकारी, बीमा अधिनियम के तहत 2 और प्रत्यायन अधिनियम के तहत 6 पदाधिकारियों के पद भी छीन लिए गए हैं।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी अधिनियम-2039 के तहत नियुक्त चार और स्थानीय विकास प्रशिक्षण अकादमी अधिनियम-2049 के तहत नियुक्त एक व्यक्ति को तैनात किया जाएगा। इसी तरह समाज कल्याण अधिनियम, 2049 के तहत नियुक्त 10 और नेपाल इंजीनियरिंग काउंसिल एक्ट-2055 के तहत नियुक्त 14 अधिकारियों को उनके पदों से मुक्त किया जाएगा।
विदेशी रोजगार अधिनियम, 2064 के तहत नियुक्त 10 पद और नेपाल ट्रस्ट अधिनियम-2064 के तहत तीन पद खाली रहेंगे। काठमांडू : लापता व्यक्तियों पर जांच आयोग और सत्य एवं सुलह आयोग अधिनियम-2071 के पांच पदाधिकारियों को उनके पदों से मुक्त किया जाएगा।
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