काठमांडू। भूमि प्रबंधन और अभिलेखागार विभाग ने सरकार को रियल एस्टेट लेनदेन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के प्रावधान की याद दिलाई है। विभाग ने महानगरों और उपमहानगरों में रियल एस्टेट लेनदेन करने की इच्छुक कंपनियों, कंपनियों और संस्थानों से 21 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने का आग्रह किया है।
महानगरों और उप-महानगरों में एक बार में 30 मिलियन रुपये से अधिक का रियल एस्टेट लेनदेन करने की इच्छा रखने वाली फर्मों, कंपनियों या संगठनों को लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इच्छुक संगठनों और कंपनियों को विभाग की ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आवेदन करना होगा।
लाइसेंस प्राप्त करने के लिए शुल्क भी लेनदेन की प्रकृति के अनुसार तय किया गया है। एक बार में पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली फर्मों, कंपनियों या संगठनों को पांच लाख रुपये का शुल्क देना होगा। इसी तरह 5 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वालों को 10 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि विभाग के नोटिस के अनुसार आवेदन ऑनलाइन जमा किया गया था, तो भी जिन फर्मों, कंपनियों और संगठनों ने आषाढ़ 2083 तक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया था, वे भी नए नोटिस के अनुसार फिर से ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन के साथ-साथ जमा किए गए दस्तावेजों की एक प्रति प्रिंट कर विभाग को जमा की जाए।
आवेदन दर्ज करने के बाद संबंधित कंपनी या संगठन के बोर्ड के सदस्यों को नेपाल पुलिस के केंद्रीय अपराध सूचना अभिलेखागार के रिकॉर्ड के आधार पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने का उल्लेख करते हुए एक पत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए। विभाग ने यह भी अनुरोध किया है कि यदि आपको लाइसेंस के संबंध में अधिक जानकारी चाहिए तो विभाग से संपर्क करें।
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