काठमांडू। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा द्वारा उनके गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति महेश शर्मा पौडेल और न्यायमूर्ति नित्यानंद पांडेय की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
इससे पहले, न्यायमूर्ति मेघराज पोखरेल की एकल पीठ ने देउबा द्वारा दायर अंतरिम आदेश जारी करने या न करने पर विचार-विमर्श करने का आदेश जारी किया था।
धन शोधन जांच विभाग (पीएमएलए) ने काठमांडू जिला अदालत से देउबा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हासिल किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विशेष अदालत के पास इस मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र है।
इसी तरह, याचिकाकर्ता का कहना है कि वारंट जारी किया गया था, भले ही काठमांडू जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। देउबा ने दावा किया है कि वह जांच में सहयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं, अपनी संपत्ति का स्रोत दिखाने के लिए तैयार हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है।
यह जोड़ा हाल ही में हांगकांग गया था। वह वहां से काठमांडू नहीं लौटा है। विभाग ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हालांकि, इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया है।
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