काठमांडू। भूमि प्रबंधन, सहकारी समितियां, संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर सरकारी इमारतों और संरचनाओं को तीन दिनों के भीतर इमारतों और संरचनाओं को खाली करने के लिए कहा है।
मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, संबंधित संगठनों को नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीन दिन के भीतर भवन और अन्य संरचनाओं को पूरी तरह से खाली करना होगा और दस्तावेज, संपत्ति की जिम्मेदारी और भवन की चाबी मंत्रालय के आंतरिक प्रबंधन प्रभाग को सौंपनी होगी।
मंत्रालय के अनुसार, नेपाल सरकार ने 5 मई, 2083 को नेपाल राजपत्र में प्रकाशित ‘कुछ नेपाल अधिनियमों, 2083 में संशोधन के लिए डिज़ाइन किए गए अध्यादेश’ के माध्यम से सिविल सेवा अधिनियम, 2049 के तहत सिविल सेवकों के ट्रेड यूनियन से संबंधित प्रावधान को निरस्त कर दिया है।
मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित समय के भीतर संरचनाओं को खाली नहीं कराया गया तो मौजूदा कानून के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक, जिला प्रशासन कार्यालय की मौजूदगी में संगठन की इमारतों में नोटिस भी चस्पा किए गए हैं।
नोटिस के अनुसार, स्वतंत्र सिविल सेवा कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी सिविल कर्मचारी मंच, नेपाल सिविल सेवा कर्मचारी संघ, नेपाल सिविल सेवा कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्रीय सिविल सेवा कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, नेपाल स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ और मधेसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता मंच नेपाल को संरचनाएं खाली करनी होंगी।
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