काठमांडू। चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रतिनिधि सभा के चुनाव में अपना वोट डालने के लिए मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र या नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र मतदान केंद्र पर ले जाएं।
चुनाव आयोग के अनुसार, 4 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र, पासपोर्ट, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस भी मान्य होंगे।
3 मार्च को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाता निर्धारित मतदान केंद्रों पर अपना वोट डालने के पात्र होंगे।
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