काठमांडू। राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने आज संवैधानिक परिषद से संबंधित अध्यादेश जारी किया। सरकार ने फिर से अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की थी।
इससे पहले राष्ट्रपति पौडेल ने सरकार द्वारा अनुशंसित आठ अध्यादेशों में से 7 जारी किए थे, लेकिन संवैधानिक परिषद से संबंधित अध्यादेश को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया गया था।
सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को जस का तस जारी करने की सिफारिश की गई थी। राष्ट्रपति ने आज अध्यादेश जारी किया।
अध्यादेश के अनुसार, संवैधानिक परिषद की बैठक में 4 सदस्य उपस्थित हो सकते हैं और उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जा सकता है।
संवैधानिक परिषद की अध्यक्षता प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है और इसमें 6 सदस्य होते हैं। परिषद में प्रधानमंत्री, मुख्य विपक्षी दल के नेता, मुख्य न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष शामिल होते हैं।
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