काठमांडू। संकटग्रस्त सहकारी प्रबंधन समिति के कार्यालय ने उन कर्जदारों को सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिन्होंने संकट में घोषित सहकारी समितियों से ऋण लिया है और उन्हें तत्काल नहीं चुकाया है।
समिति की ओर से मंगलवार को जारी नोटिस में समिति ने कर्जदारों से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द मूलधन, ब्याज और मुआवजे सहित सभी बकाया राशि का भुगतान करें। समिति के अनुसार, सहकारी अधिनियम, 2074 की धारा 104 के अनुसार समस्याग्रस्त घोषित सहकारी समितियों की परिसंपत्तियों के प्रबंधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है।
समिति ने सभी हितधारकों से समय पर ऋण चुकाने का आग्रह करते हुए कहा है कि बचतकर्ताओं को राशि वापस करने के उद्देश्य से उधारकर्ताओं से शेष राशि एकत्र करना आवश्यक है।
इस बीच, समस्याग्रस्त सहकारी समितियों के निदेशकों, प्रबंधकों, उधारकर्ताओं और गारंटरों को भी समिति के कार्यालय से तुरंत संपर्क करने के लिए कहा गया है। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय के भीतर कर्ज नहीं चुकाया गया या संपर्क में नहीं आया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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