काठमांडू। फिल्म ने फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ कर दिया है। न्यायमूर्ति खडानंद तिवारी और न्यायमूर्ति नेत्र प्रकाश आचार्य की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया।
आदेश में कहा गया है, ‘इस अदालत द्वारा 29 अप्रैल को जारी अंतरिम आदेश को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि रिट याचिका में मांगे गए मुद्दों पर अंतिम सुनवाई के दौरान विचार किया जा सकता है.’
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