काठमांडू। चिकित्सा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई होगी।
न्यायमूर्ति नहकुल सुबेदी और न्यायमूर्ति बाल कृष्ण ढकाल की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
इससे पहले, न्यायमूर्ति हरि प्रसाद फुयाल की एकल पीठ ने प्रसाई को अपनी गिरफ्तारी के पीछे के कारणों के साथ 48 घंटे के भीतर लिखित जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
प्रसाई को पुलिस ने 22 जून को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सांसद रचना खातीवाड़ा की शिकायत के आधार पर पुलिस इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के संबंध में उनकी जांच कर रही है।
प्रसाईं पर यूट्यूब पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है कि उन्होंने खातीवाड़ा के बेटे के शव के साथ सांसद के पद की अदला-बदली की।
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