काठमांडू। सुप्रीम कोर्ट ने पप्पू कंस्ट्रक्शन के मालिक हरि नारायण रौनियार से जुड़े दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है। जस्टिस मनोज कुमार शर्मा और जस्टिस महेश शर्मा पौडेल की खंडपीठ ने 4 सितंबर को आगजनी हमले में नष्ट हुए दस्तावेजों को वापस लाने का आदेश जारी किया।
जले हुए दस्तावेजों की बरामदगी के बाद, अदालत सुनवाई के लिए एक और सुनवाई निर्धारित करेगी। घटिया पुल बनाने के आरोप में विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद हरि नारायण रौनियार समेत 8 लोगों ने अलग-अलग तारीखों पर अपील दायर की थी।
इसी तरह, प्राधिकरण के दुरुपयोग की जांच आयोग (सीआईएए) ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी जिसमें 11 लोगों को प्रतिवादी बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की अपीलों पर एक साथ सुनवाई कर रहा है।
विशेष अदालत ने पप्पू कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्मित घटिया पुलों के निर्माण के आरोप में प्राधिकरण दुरुपयोग जांच आयोग (सीआईएए) द्वारा दायर एक मामले में मंगलवार को हरि नारायण रौनियार और उनके बेटे सुमित रौनियार (पप्पू) को उम्रकैद की सजा सुनाई।
विशेष अदालत ने हरिनारायण और उनके बेटे पर 3.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
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