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होली के दौरान सार्वजनिक सभा और चुनाव प्रचार सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध

कालोपाटी

२२ घण्टा अगाडि

काठमांडू। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय (डीएओ) ने लोगों से अपील की है कि वे होली के त्योहार को गरिमापूर्ण, अनुशासित और सुरक्षित तरीके से मनाएं।

चुनाव आचार संहिता और सुरक्षा संवेदनशीलता के चलते प्रशासन ने इस साल होली पर सख्त पाबंदियां लगाई हैं।

सहायक मुख्य जिला अधिकारी मुक्ति राम रिजाल के हस्ताक्षर वाले नोटिस में कहा गया है कि सार्वजनिक अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वे शोर-शराब, झगड़ा और शराब का सेवन करके सार्वजनिक शिष्टाचार को भंग न करें। प्रशासन ने रंग दागने, पानी की बौछार करने और उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

सीडीओ कार्यालय ने चुनाव आचार संहिता का पालन करने पर जोर दिया है क्योंकि यह होली चुनाव के समय से जुड़ी हुई है। होली के दौरान किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के चुनाव चिह्न वाली टी-शर्ट, टोपी, स्कार्फ, बैज, मास्क या लॉकेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि वे बिना किसी बाधा के अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ ही अपने घर के परिसर में होली मनाएं। खुली सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने, मेलों और त्योहारों का आयोजन करने, संगीत कार्यक्रमों का आयोजन करने और शराब बेचने और सेवन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

 

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