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संशोधन के खिलाफ रबी लामिछाने के खिलाफ रिट याचिका पर सुनवाई

कालोपाटी

४ घण्टा अगाडि

काठमांडू। संगठित अपराध और धनशोधन के मामले में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर दायर रिट याचिका आज विचाराधीन है।

न्यायमूर्ति सारंगा सुबेदी और न्यायमूर्ति सुनील कुमार पोखरेल की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले, अटॉर्नी जनरल सबिता भंडारी ने जिला सरकारी अटॉर्नी कार्यालय को लामिछाने के खिलाफ कॉर्पोरेट अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में संशोधन करने का निर्देश दिया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानून के छात्र आयुष बादल और युवराज पौडेल ने शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी। अटॉर्नी जनरल सबिता भंडारी द्वारा 13 जनवरी को समर्थित सात पन्नों के ‘टिप्पणी और आदेश’ में जिला सरकारी अटॉर्नी कार्यालय को लामिछाने के खिलाफ केवल सहकारी धोखाधड़ी के लिए मामला दर्ज करने और दो अन्य गंभीर मामलों को वापस लेने का निर्देश दिया गया था।

हालांकि कास्की और रूपनदेही जिला अदालतों में आवेदन दायर किए गए हैं, लेकिन मामले की सुनवाई अभी तक नहीं हुई है क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। हालांकि, काठमांडू और परसा के सरकारी अटॉर्नी कार्यालयों ने लामिछाने के खिलाफ आरोप पत्र में संशोधन के लिए जिला न्यायालय में आवेदन दायर नहीं किया है।

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