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रबी लामिछाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

कालोपाटी

४ घण्टा अगाडि

काठमांडू। संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर दायर रिट याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।

इससे पहले जस्टिस सारंगा सुबेदी और जस्टिस सुनील कुमार पोखरेल की खंडपीठ ने लामिछाने के खिलाफ मामले में संशोधन के फैसले को सही करने वाली फाइल लाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की मांग के अनुसार लामिछाने के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने के फैसले में संशोधन से संबंधित फाइल रविवार को अटॉर्नी जनरल के कार्यालय द्वारा सौंपे जाने के बाद फिर से सुनवाई हो रही है।

इससे पहले, अटॉर्नी जनरल सबिता भंडारी ने जिला सरकारी अटॉर्नी कार्यालय को लामिछाने के खिलाफ कॉर्पोरेट अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में संशोधन करने का निर्देश दिया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानून के छात्र आयुष बादल और युवराज पौडेल ने शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी। अटॉर्नी जनरल भंडारी द्वारा 13 जनवरी को समर्थित सात पन्नों के ‘टिप्पणी और आदेश’ में, जिला सरकारी अटॉर्नी कार्यालय ने जिला सरकारी अटॉर्नी कार्यालयों को केवल सहकारी धोखाधड़ी के लिए लामिछाने के खिलाफ मामले दर्ज करने और दो अन्य गंभीर मामलों को वापस लेने का निर्देश दिया था।

हालांकि अटॉर्नी जनरल भंडारी के निर्देश पर कास्की और रूपनदेही जिला अदालतों में आवेदन दायर किए गए हैं, लेकिन मामले की सुनवाई अभी नहीं हो रही है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि, काठमांडू और परसा के सरकारी अटॉर्नी कार्यालयों ने लामिछाने के खिलाफ आरोपपत्र में संशोधन के लिए जिला अदालत में कोई आवेदन दायर नहीं किया है।

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