काठमांडू। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद ही छात्रों के प्रवेश का नोटिस जारी करने का अंतरिम आदेश जारी किया है।
न्यायमूर्ति बाल कृष्ण ढकाल की एकल पीठ ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश जारी कर सरकार से कहा कि वह 1 अप्रैल से शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद ही प्रवेश के लिए नोटिस और कार्यक्रम प्रकाशित करे।
सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सानोठिमी द्वारा 5 तारीख को प्रकाशित नोटिस में परिणाम प्रकाशित होने के बाद वार्षिक परीक्षा आयोजित करने और नए शैक्षणिक सत्र 2083 की शुरुआत के बाद नामांकन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया था।
आदेश में कहा गया है, ‘फाइल के साथ संलग्न दस्तावेजों से यह देखा जा सकता है कि हाल के दिनों में विभिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छात्र प्रवेश नोटिस प्रकाशित किया गया है, जो उक्त नियमों और नोटिस का उल्लंघन है.’ सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट विनियम, 2074 के नियम 49 (2) (ए) के तहत प्रतिवादियों के नाम पर एक अंतरिम आदेश जारी किया है कि शिक्षा नियम, 2059 के नियम 78 (1) के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त होने और शिक्षा नियम, 2059 के नियम 84 (4) के अनुसार शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद ही छात्र प्रवेश की सूचना और कार्यक्रम प्रकाशित किया जाए। ’
सुनचाँदी
विनिमयदर
मिति रुपान्तरण
पेट्रोलको भाउ
तरकारी / फलफूल
AQI
मौसम
रेडियो लाइभ
बैंक ब्याजदर
युनिकोड टुल्स
सेयर मार्केट्स
सिनेमा बोर्ड
निर्वाचन पोर्टल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्