काठमांडू। नेपाल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) ने डॉक्टरों को कड़ी चेतावनी जारी की है कि वे गैर-पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं प्रदान न करें।
परिषद द्वारा हाल ही में सार्वजनिक किए गए एक नोटिस में, यह निर्देश दिया गया है कि प्रचलित कानून के अनुसार कानूनी रूप से पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थानों और क्लीनिकों से संबद्ध होकर ही सेवाएं प्रदान की जाएं।
परिषद के अनुसार, डॉक्टरों को किसी भी संस्थान में काम शुरू करने से पहले पंजीकरण की स्थिति, वैधता, उपलब्ध सेवाओं और सेवाएं प्रदान करने की क्षमता के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। उनसे यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपनी शैक्षणिक योग्यता, पंजीकरण की स्थिति और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बीच उचित समन्वय बनाए रखें।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि किसी अपंजीकृत संगठन में काम करना या ऐसे संगठन से जुड़ना पेशेवर आचार संहिता के खिलाफ है।
ऐसी गतिविधियों में शामिल डॉक्टरों को परिषद अधिनियम और विनियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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