काठमांडू। खाद्य प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने पोखरा औद्योगिक क्षेत्र में फिशटेल डेयरी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की है। लिमिटेड। कंपनी ने नोवा ब्रांडेड आइसक्रीम को मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए जाने के बाद बाजार से तत्काल वापस लेने का आदेश दिया है।
बाजार की निगरानी के दौरान विभाग द्वारा एकत्र किए गए सैंपल प्रयोगशाला में पाए गए। विभाग के अनुसार, खाद्य स्वच्छता और गुणवत्ता अधिनियम, 2081 के तहत एकत्र की गई आइसक्रीम के नमूनों में कुल बैक्टीरियल काउंट, कोलीफॉर्म काउंट और एंटरोबैक्टीरिया काउंट पाए गए। मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाने वाले ये बैक्टीरिया बड़ी मात्रा में पाए गए हैं और उत्पाद को उपभोग के लिए अनुपयुक्त माना गया है।
इसके साथ ही विभाग ने खाद्य स्वच्छता एवं गुणवत्ता अधिनियम, 2081 की धारा 38 (2) के प्रावधान के अनुसार फिशटेल डेयरी द्वारा उत्पादित 1000 मिलीलीटर मछली के दूध का निर्यात करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने नोवा ब्रांड की आइसक्रीम को बाजार से तत्काल वापस बुलाने का आदेश जारी किया है, जिसकी उत्पादन तिथि 2082-04-19 है – खपत अवधि के लिए 12 महीने।
विभाग ने विनिर्माताओं और विक्रेताओं को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे उसी अधिनियम की उप-धारा (4) के अनुसार एक ही बैच की आइसक्रीम की बिक्री या वितरण न करें। वरिष्ठ खाद्य जांच अधिकारी द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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