काठमांडू। परसा जिला न्यायालय ने राष्ट्र, राष्ट्रीयता, धर्म, संस्कृति और नागरिक बचाओ अभियान की समन्वयक दुर्गा प्रसाईं को सामान्य तिथि पर रिहा करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति गायत्री प्रसाद रेग्मी की एकल पीठ ने मंगलवार को प्रसाई को सामान्य तारीख पर रिहा करने का आदेश दिया।
प्रसाई के खिलाफ दर्ज मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रसाई को हिरासत में रखने और जांच व कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिया।
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