काठमांडू। नेपाल सरकार के वाणिज्य, आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी को कड़ी चेतावनी जारी की है कि वे कानूनी रूप से प्रतिबंधित वस्तुओं को न बेचें और वितरित न करें।
विभाग ने सोमवार को एक नोटिस जारी करते हुए सभी हितधारकों को चेतावनी दी कि प्रतिबंधित वस्तुओं का अनधिकृत आयात, भंडारण और बिक्री अवैध है।
निर्यात आयात (नियंत्रण) अधिनियम, 2013 की धारा 3 (1) के अनुसार, सरकार ने अलग-अलग समय पर नेपाल राजपत्र में एक नोटिस प्रकाशित करके कुछ वस्तुओं के आयात और निर्यात पर पूर्ण या मात्रात्मक प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग के अनुसार, 2076/03/02 और 2076/12/24 सहित विभिन्न तिथियों को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में ऐसे सामानों के आयात पर शर्तें या निश्चित अवधि निर्धारित की गई है या पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
हालांकि, विभाग को शिकायतें और शिकायतें मिली हैं कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित ऐसे सामान अभी भी न केवल भौतिक रूप से बल्कि विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म (ऑनलाइन माध्यम) के माध्यम से भी बाजार में बेचे जा रहे हैं। विभाग ने यह भी कहा है कि इस तरह से प्रतिबंधित वस्तुओं के व्यापार की ओर उसका गंभीर ध्यान आकर्षित किया गया है।
विभाग ने सभी आयातकों, जमाखोरों और विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे कानून द्वारा निर्धारित दायित्वों और नियमों और शर्तों का पूरी तरह से पालन करते हुए ही अपने व्यापार और व्यवसाय का संचालन करें। विभाग ने कानून का उल्लंघन करने पर निर्यात आयात (नियंत्रण) अधिनियम, 2013, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2075 और अन्य प्रचलित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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