काठमांडू। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों को निजी सचिव नियुक्त करने के सरकार के फैसले के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है।
13 जुलाई को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सांसदों को निजी सचिवों की नियुक्ति की अनुमति देने का फैसला किया गया था। अधिवक्ता डॉ. सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम राज सिलवाल की ओर से दायर एक रिट याचिका के जवाब में अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति बिनोद शर्मा की एकल पीठ ने शुक्रवार को दायर रिट याचिका के जवाब में अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यालय के नाम पर कारण बताओ आदेश जारी किया है।
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