काठमांडू। ललितपुर जिला न्यायालय ने लंच टाइम में भी सेवा प्राप्तकर्ताओं को सेवा प्रदान करने का निर्णय लिया है। कोर्ट के प्रशासनिक विभाग ने एक नोटिस जारी कर कर्मचारियों को लंच के समय काम बंद नहीं करने का निर्देश दिया है।
नए प्रावधान के अनुसार, दोपहर के भोजन का समय रविवार से गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक और शुक्रवार को दोपहर 1:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक है।
कोर्ट ने इस जानकारी के लिए सभी सेवा प्राप्तकर्ताओं को नोटिस प्रकाशित किया है।
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