काठमांडू। विदेशी रोजगार विभाग ने टोकन प्रणाली को समाप्त कर दिया है। विभाग के अनुसार, टोकन प्रणाली को खत्म कर दिया गया है और एक दिन के भीतर श्रम परमिट जारी किए जा रहे हैं।
विभाग की महानिदेशक मीरा आचार्य ने बताया कि विभाग ने विदेशी रोजगार को सुरक्षित, व्यवस्थित व अनुशासित बनाने तथा नेपाली श्रमिकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए नई सरकार के गठन के बाद प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य शुरू कर दिया है।
विभाग ने 29 मार्च को एक नोटिस जारी कर विदेशी रोजगार अधिनियम, 2064 की धारा 10 के अनुसार बिना लाइसेंस के विदेशी रोजगार से संबंधित कोई भी काम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
आचार्य के अनुसार, विभाग ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह उन श्रमिकों की शिकायत को दूर करने के लिए नेपाली भाषा या नेपाली और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में फॉर्म भरे, जिन्हें बिना समझे फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होते हैं क्योंकि साक्षात्कार के दौरान लाइसेंस प्राप्त जनशक्ति कंपनियों द्वारा भरे गए फॉर्म केवल अंग्रेजी भाषा में होते हैं। यदि ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसी तरह प्रशिक्षण शुल्क 700 रुपये तय किया गया है। यदि यह जानकारी प्राप्त होती है कि शुल्क उससे अधिक लिया गया है, तो प्रशिक्षण प्रदाता संगठन का लाइसेंस स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा।
महानिदेशक आचार्य के अनुसार, विभाग आज से हर तीन दिन में अपनी वेबसाइट पर दर्ज मामलों (प्रतिवादी का नाम, पता और राशि सहित) का विवरण प्रकाशित करेगा।
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