काठमांडू। काठमांडू: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने के खिलाफ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आयुष बादल की याचिका को दर्ज करने से इनकार कर दिया।
रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि लामिछाने को सांसद के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोका जाए।
लामिछाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगाया गया था। शीर्ष अदालत में एक रिट याचिका दायर कर मांग की गई थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी लामिछाने को सांसद के रूप में काम करने से रोका जाए।
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