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बीरगंज के मेयर सिंह जमानत पर रिहा

कालोपाटी

९ घण्टा अगाडि

काठमांडू। परसा जिला अदालत ने बीरगंज महानगर के मेयर राजेश मान सिंह को 2 मामलों में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

अदालत के रजिस्ट्रार प्रभाकर कुमार मलिक के अनुसार, जिला अदालत के न्यायाधीश गायत्री प्रसाद रेग्मी की एकल पीठ ने आज महापौर को 4 लाख रुपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने गलत विवरण जमा करके नागरिकता प्राप्त करने के अपराध के लिए जमानत पर 15,000 रुपये जारी करने का भी आदेश दिया है।

जिला पुलिस कार्यालय पर्सा ने बीरगंज महानगर के मेयर सिंह को गिरफ्तार कर परसा जिला न्यायालय में पेश किया। परसा जिला अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के 10 दिन बाद सोमवार को परसा पुलिस की विशेष टीम ने मेयर सिंह को गिरफ्तार किया था।

आरोप है कि मेयर सिंह ने किसी और की बेटी के फर्जी हस्ताक्षर कर उसका जन्म प्रमाण पत्र, नागरिकता और पासपोर्ट फर्जी बना लिया है।

परसा जिला अदालत ने 22 मई को जिला पुलिस कार्यालय, पर्सा को एक पत्र लिखा था और लियाकत अली द्वारा दायर शिकायत के संबंध में मेयर सिंह सहित तीन व्यक्तियों को सात दिनों के भीतर पेश करने का अनुरोध किया था।

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