काठमांडू। श्रम और व्यावसायिक सुरक्षा विभाग ने श्रमिकों और पीड़ितों को 1 घंटे के भीतर अपनी शिकायतों या आवेदनों का समाधान करने का निर्देश दिया है।
विभाग ने अपने अधीनस्थ निकायों को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कार्यालय प्रमुख और संबंधित कर्मचारी को निर्देश दिया गया है कि वे पीड़ित द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत प्राप्त होने के 1 घंटे के भीतर उसका समाधान करें।
श्रम एवं रोजगार कार्यालयों और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य केंद्रों को परिपत्र जारी कर निर्देश जारी किया गया है। युवा, श्रम और रोजगार मंत्री रामजी यादव को यह शिकायत मिलने के बाद विभाग ने यह निर्देश जारी किया कि पूर्व में विभिन्न चैनलों (हैलो सरकार, मंत्रालय या विभाग) से प्राप्त या सीधे कार्यालय में जमा की गई शिकायतों का समय पर समाधान नहीं किया गया, कर्मचारियों ने उचित व्यवहार नहीं किया और न्याय देने में देरी की।
कार्यकर्ता की शिकायत या आवेदन प्राप्त होने के 1 घंटे के भीतर संबोधित किया जाना चाहिए और संबंधित व्यक्ति को जानकारी दी जानी चाहिए। इसी प्रकार, कर्मचारियों को सुशासन (प्रबंधन और संचालन) अधिनियम, 2064 और सिविल सेवा अधिनियम, 2049 के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों और आचरण का पालन करना चाहिए।
निर्देशों में श्रमिकों की शिकायतों पर प्रतिष्ठान से समय पर प्रतिक्रिया लेना, श्रम कानून के अनुसार बातचीत करना और बातचीत के माध्यम से इसका समाधान नहीं होने पर कार्यालय को निर्णय लेना और श्रम न्यायालय और कार्यालय द्वारा दिए गए आदेशों या निर्णयों को समय पर लागू करना शामिल है।
विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि हैलो सरकार से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के बाद जल्द से जल्द सूचित किया जाए।
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