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3 करोड़ रुपये से अधिक का रियल एस्टेट लेनदेन अब केवल लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के माध्यम से किया जा सकता है

कालोपाटी

२ हप्ता अगाडि

काठमांडू। भूमि सुधार एवं भू-राजस्व कार्यालय, दिल्ली बाजार ने महानगर और उप-महानगर में 30 करोड़ रुपये से अधिक के रियल एस्टेट लेनदेन के लिए नए नियम जारी किए हैं।

भूमि प्रबंधन एवं अभिलेखागार विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 21 अप्रैल से 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाली भूमि की खरीद-बिक्री किसी लाइसेंसी एजेंसी या कंपनी के माध्यम से ही करनी होगी। इस प्रावधान का उद्देश्य बड़े व्यवसायों को सरकारी निगरानी और कानूनी दायरे में लाना है।

यह नया प्रावधान भू-राजस्व अधिनियम, 2034 की धारा 26A के तहत है। इसे 11 अक्टूबर, 2002 को नेपाल सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नोटिस के आधार पर लागू किया गया था। सरकार ने महानगर और उप-महानगर के भीतर प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों के बीच उच्च मूल्य के लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है।

बड़े पैमाने पर लेनदेन जो पहले निजी तौर पर किए गए थे, अब निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और लाइसेंस प्राप्त संगठनों की भागीदारी के बिना भूमि राजस्व कार्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं किए जाएंगे।

सरकारी नोटिस के अनुसार, लाइसेंस प्राप्त करने वाली अधिकृत कंपनियों की सूची विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कार्यालय ने हितधारकों को 8 अप्रैल से इस नियम का पालन करने और सूचीबद्ध कंपनियों के माध्यम से ही लिखित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सूचित किया है। उम्मीद है कि इस नियम के अनुपालन से रियल एस्टेट लेनदेन में धोखाधड़ी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और राजस्व प्रणाली को और अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकेगा।

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