काठमांडू। अब से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता की सीधे निगरानी और नियमन की जिम्मेदारी प्रांतों और स्थानीय स्तरों को दी गई है।
कृषि एवं पशुधन विकास मंत्रालय खाद्य स्वच्छता एवं गुणवत्ता अधिनियम, 2081 के अनुसार प्रदेश और स्थानीय स्तर को बाजार निगरानी में सक्रिय करने की योजना बना रहा है।
अब, प्रांत अपनी नगर पालिकाओं के भीतर प्रांत और स्थानीय स्तरों के भीतर बेचे और वितरित किए जाने वाले खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच और विनियमन करेंगे।
अधिनियम के प्रावधान को प्रभावी बनाने के मंत्रालय के इस निर्णय का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य अधिकारों को सुनिश्चित करना है।
इस अधिकार को लागू करने के लिए स्थानीय स्तर अब अपने कानूनों के अनुसार खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं।
मंत्रालय ने सरकार को खाद्य निरीक्षक के पद पर योग्य लोगों की नियुक्ति करने का भी निर्देश दिया है।
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