काठमांडू। सुप्रीम कोर्ट लिचीबाड़ी भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री राज कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
TAG_OPEN_p_7 श्री गुप्ता ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें हिरासत में भेजने के विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति बिनोद शर्मा और न्यायमूर्ति शांति सिंह थापा की खंडपीठ रिट याचिका पर सुनवाई करेगी।
पूर्व मंत्री गुप्ता ने अदालत में दावा किया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं और उन्होंने उनसे कोई रिश्वत नहीं ली anyone.TAG_OPEN_p_6 हालांकि, अदालत ने फैसला सुनाया कि तत्काल सबूतों के आधार पर उसे निर्दोष नहीं माना जा सकता है।
गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने कास्की भू-राजस्व कार्यालय के मुख्य अधिकारी के तबादले को रोकने और उन्हें भूमि Commission.TAG_OPEN_p_5 का सदस्य बनाने के वादे पर एक रियल एस्टेट कारोबारी से 53 लाख रुपये की रिश्वत ली थी प्राधिकार दुरुपयोग जांच आयोग (सीआईएए) ने गुप्ता और पूर्व मंत्री रंजीता श्रेष्ठ पर काम की सुविधा मुहैया कराने के लिए 25 लाख रुपये की रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया था।
इससे पहले, न्यायमूर्ति सपना प्रधान मल्ला और न्यायमूर्ति नृप ध्वज निरौला की खंडपीठ ने इस बात पर विचार करने का आदेश दिया था कि क्या अन्य प्रतिवादियों की याचिकाओं पर विचार किया गया या not.TAG_OPEN_p_4
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