काठमांडू। बंजर जमीन के इस्तेमाल के लिए सरकार लैंड बैंक चलाने की तैयारी कर रही है। भूमि प्रबंधन, सहकारिता, संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने स्थानीय स्तर पर भूमि बैंक के संचालन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है।
मंत्रालय ने लंबे समय से अप्रयुक्त और बंजर पड़ी निजी भूमि का उपयोग उत्पादक क्षेत्र में उपयोग करने के उद्देश्य से आवश्यक तैयारी शुरू कर दी है।
मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक किए गए नोटिस के अनुसार, स्थानीय सरकारें भूमि उपयोग अधिनियम-2076 बीएस और भूमि उपयोग नियम-2079 (तीसरा संशोधन, 2082) के अनुसार कानूनी प्रावधानों के अनुसार अप्रयुक्त निजी भूमि की पहचान कर सकती हैं और भूमि बैंक के माध्यम से इसका उपयोग कर सकती हैं।
इस प्रावधान के अनुसार, भूमि मालिक स्वेच्छा से अपनी भूमि को भूमि बैंक में सूचीबद्ध कर सकता है यदि वह स्वयं इस पर खेती करने में असमर्थ है या यदि उसने लंबे समय से इसका उपयोग नहीं किया है।
मंत्रालय के अनुसार, इस प्रक्रिया से बंजर भूमि के उपयोग में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि, युवाओं को कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षित करने, उपजाऊ भूमि की रक्षा करने और आयातित कृषि उत्पादों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।
पलायन, विदेशी रोजगार और श्रम की कमी के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि बंजर है। सरकार का मानना है कि लैंड बैंक के संचालन के बाद ऐसी भूमि का पुनर्जीवन होगा और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा।
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